छिंदवाड़ा। जिले का गोटमार मेला इस बार भी पांढुर्ना में 7 सितंबर को आयोजित किया जाना है। इसको लेकर कलेक्टर ने विशेष आदेश जारी किया है। आदेश के तहत 7 और 8 को सितंबर को यहां 2 दिनों तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। पांढुर्ना एवं सांवरगांव के बीच जाम नदी पर एक दूसरे पर पत्थर फेंकने की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए।
उन्होंने आदेश में कहा कि मेले में भारी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं तथा असामाजिक तत्वों द्वारा लोक शांति भंग करने के उद्देश्य से मेले के दौरान गोफन, आग्नेय शस्त्र तथा धारदार अस्त्र का प्रयोग कर जनहानि पहुंचाई जाती है। इसके चलते प्रशासन ने यह आदेश जारी कर 7 को सुबह 8 बजे से 8सितम्बर की सुबह 8 बजे तक धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए है।
यह नियम रहेंगे लागू
- सामूहिक रूप से एकत्रीकरण, धार्मिक त्योहार, जुलूस, रैली प्रतिबंधित, मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य।
- घातक हथियार जैसे चाकू , लोहे की छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गंडासा व आग्नेय शस्त्र, पत्थर, गोफन प्रतिबंधित
- सांवरगांव और पांढुर्ना के बीच स्थित मेला स्थल के पहुंच मार्ग, गुजरी चौक से हनुमंती वार्ड एवं ग्राम बम्हनी की ओर जाने वाले मार्ग पर दोनों ओर अस्थाई दुकानें प्रतिबंधित
- मेला स्थल तथा मेला स्थल के दोनों ओर के 500 मीटर की परिधि में गोटमार खेल में उपयोग किए जाने वाले और ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।