इंदौरमध्य प्रदेश

कुक्षी में CM शिवराज : बोले- जमीन, जंगल और खदान पर ग्रामसभाओं का रहेगा अधिकार, अनुमति के बिना नहीं होगा भूमि का अधिग्रहण

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को धार जिले की कुक्षी तहसील पहुंचे। यहां वे मंडी प्रांगण में आयोजित पेसा जागरुकता सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम ने सभा में वनवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं भाषण देने नहीं आया हूं। आप लोगों के हित के पेसा नियम के बारे में बताने आया हूं, ये आप सभी को सशक्त बनाएगा। जल, जमीन, जंगल और खदान पर आपका अधिकार है। पेसा एक्ट में विकास कार्यों या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन ग्रामसभाओं के माध्यम से ही ली जा सकेंगी।

पेसा एक्ट गांव में लागू होगा : सीएम

सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि मेरे भाइयों-बहनों, प्रदेश में पेसा एक्ट लागू कर दिया गया है। यह जनजातीय भाई-बहनों के हित में है, गैर-जनजातीय भाई-बहनों के विरुद्ध नहीं है। यह जनजातीय भाई को सशक्त बनाने वाला एक्ट है। यह अनुसूचित क्षेत्र में लागू होगा। यह शहर में नहीं, गांव में लागू होगा।

ग्रामसभा की अनुमति के बिना नहीं होगा भूमि का अधिग्रहण

सीएम ने कहा कि पेसा एक्ट में विकास कार्यों या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन ग्रामसभाओं के माध्यम से ही ली जा सकेंगी। ग्रामसभा मना कर देगी, तो उस भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकेगा। पेसा एक्ट में अब पटवारी को हर साल ग्रामसभा के बीच में वन क्षेत्र और गांव की जमीन का नक्शा तथा खसरे की नकल व पूरी डिटेल भरनी होगी, ताकि धोखाधड़ी से किसी की जमीन किसी के नाम न हो जाए।

बिना लाइसेंस के कर्जा माफ होगा : सीएम

सीएम ने सभा में कहा कि मामा और भाजपा की सरकार में शोषण नहीं होगा। अगर किसी ने निर्धारित ब्याज से ज्यादा या बिना लाइसेंस के कर्जा दिया तो वह कर्ज वसूली नहीं करवा पाएगा। वह कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर सरकार को अनुसूचित क्षेत्र में से कोई भी खनिज का पट्टा, रेत, मिट्टी, गिट्टी व पत्थर लेना हो तो सर्वे भी तब करेगी, जब गांव वाले व ग्रामसभा अनुमति देंगे।

तालाबों का प्रबंधन ग्रामसभाएं करेंगी : सीएम

सीएम ने कहा कि भाजपा की सरकार ने गांव-गांव में तालाब बनवाए हैं। इन तालाबों का प्रबंधन ग्रामसभाएं करेंगी। तालाब में मछली पालन होगा या नहीं, यह ग्रामसभा तय करेगी और उससे प्राप्त होने वाली राशि ग्रामसभा को मिलेगी। खदानों व खनिजों पर पहला अधिकार जनजातीय सोसाइटी का, दूसरा अधिकार जनजातीय बहनों का, तीसरा अधिकार जनजातीय पुरुष का होगा और यदि वह मना करें तो फिर किसी ओर का अधिकार होगा।

ग्रामसभाएं तेंदूपत्ता का मूल्य भी तय कर सकेंगी : सीएम

सीएम ने कहा कि अब यदि ग्रामसभाएं चाहेंगी, तो तेंदूपत्ता को तोड़वाने का काम और उसका बिक्री का मूल्य भी तय कर सकेंगी। गांवों के विकास के लिए आने वाली राशि के उपयोग का निर्णय भी अब गांव के लोग और ग्रामसभाएं करेंगी। अब गांवों से मजदूरों को ले जाने से पहले ले जाने वाले व्यक्ति को ग्रामसभा को अपना परिचय देने के साथ यह बताना होगा कि श्रमिकों को कहां ले जाया जा रहा है, ताकि उनके संकट में फंसने पर हम मदद कर सकें।

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ग्रामसभा की अनुमति के बिना नहीं खुलेगी शराब की दुकान

सीएम शिवराज ने कहा कि शराब की नई दुकानें बिना ग्रामसभा की अनुमति के नहीं खुलेंगी। शराब या भांग की दुकान हटाने की अनुशंसा का अधिकार भी ग्रामसभा को होगा। यदि 45 दिन में ग्रामसभा कोई निर्णय नहीं करती है, यह मान लिया जाएगा कि नई दुकान खोलने के लिए वह सहमत नहीं है, फिर दुकान नहीं खोली जाएगी। ग्राम सभा किसी स्थानीय त्योहार पर पूरे दिन या कुछ समय के लिए शराब दुकान बंद करने की अनुशंसा कलेक्टर से कर सकती है। हर गांव में शांति एवं विवाद निवारण समिति होगी।

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