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पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी रखेंगे आर्यन खान का पक्ष, अब मिलेगी बेल या दीवाली तक जेल?

मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आर्यन की जमानत अर्जी को मजिस्ट्रेट कोर्ट और एनडीपीसी की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया था पर अब उनका पक्ष पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी रखेंगे। ये अर्जी बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाई गई है, जिसकी सुनवाई आज होनी है।

सतीश मानशिंदे-अमित देसाई ने भी रखा था पक्ष

इसके पहले ड्रग्स मामले में फंसे आर्यन खान का पक्ष सतीश मानशिंदे और अमित देसाई ने भी रखा था, पर जमानत नहीं मिली। इसके बाद देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल और दिग्गज वकील मुकुल रोहतगी की एंट्री हुई है। बता दें कि मुकुल रोहतगी 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के वकील रहे थे।

मुकुल रोहतगी।

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आर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन

बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई के बाद यह फैसला होगा कि आर्यन को बाहर आने मिलेगा या फिर वे आर्थर रोड जेल में ही बंद रहेंगे। इससे पहले 20 अक्टूबर को आर्यन की जमानत याचिका को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने रद्द कर दिया था।

एनसीबी जमानत का करेगा विरोध

वहीं जानकारी के मुताबिक दूसरी ओर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों की जमानत का हाईकोर्ट में विरोध करेगा। सूत्रों के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका 57वें नंबर पर और अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका 64वें नंबर पर लिस्ट की गई है।

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जमानत नहीं मिली तो क्या होगा?

भले ही आर्यन का पक्ष पूर्व अटॉर्नी जनरल और दिग्गज वकील मुकुल रोहतगी कर रहे हैं, लेकिन अगर उसे जमानत नहीं मिलती है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल, कोर्ट 29 अक्टूबर शुक्रवार तक कार्य करेगा। इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी है। फिर दीवाली की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी।

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