
वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद को लेकर आज यानी 22 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस बार सुनवाई वजूखाने के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) द्वारा सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर होगी। इससे पहले एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण किया था। मई 2022 में परिसर में शिवलिंग के अवशेष मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने वजूखाने के एरिए को सील करने का आदेश दिया था।
ज्ञानवापी वजूखाने के एएसआई सर्वेक्षण को लेकर श्रृंगार गौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह ने याचिका दायर की थी। याचिका के मुताबिक जिस तरह ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे हुआ था, उसी तरह सील किए गए वजूखाने के सर्वे के मांग रखी गई थी।
आइए जानते हैं ज्ञानवापी का मामला है क्या..
- उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी का निर्माण मुगल राजा औरंगजेब ने 1676-77 में कराया था।
- हिंदु पक्ष का दावा है कि इसका निर्माण वहां पहले से मौजूद मंदिर को तोड़कर किया गया था।
- ज्ञानवापी मामले में सबसे पहले 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दायर हुआ था, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई।
- इसके कुछ ही महीने बाद सितंबर 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया जिसके तहत धार्मिक स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार यथावत रहेगी।
- इस कानून का हवाला देकर मुस्लिम कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती पेश की। इस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया और धार्मिक स्थल की स्थिति पहले की ही तरह बरकरार रखी गई।
- सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक आदेश दिया कि, किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैलिडिटी केवल छह महीने तक ही होगी।
- कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई।
- मामले में वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2021 में ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की इजाजत दे दी।
- इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने भी विरोध शुरू किया।
- इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मुस्लिम पक्ष ने याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
- एएसआई ने 4 अगस्त 2023 को परिसर के सीलबंद हिस्से को छोड़कर सर्वेक्षण शुरू किया।
- जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग मानते हुए ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दे दिया।
- 24 जनवरी 2024 को इस पर फैसला आया और 25 जनवरी को रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि ज्ञानवापी में मंदिर का स्ट्रक्चर मिला है।
- 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा करने की मंजूरी दे दी।
ये भी पढ़ें- SC से मुस्लिम पक्ष को झटका, कोर्ट ने कहा- ज्ञानवापी में पूजा और नमाज दोनों जारी रहे, जुलाई में होगी अगली सुनवाई