राष्ट्रीय

खाने के बिल पर 1 अक्टूबर से FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा अनिवार्य, नंबर नहीं देने पर होगी कार्रवाई

दुकान का कराना होगा रजिस्ट्रेशन, इस्तेमाल की गई सामग्री की देनी पड़ेगी जानकारी

नई दिल्ली। खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को 1 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यह निर्देश फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI)  ने दिए हैं। इसके साथ ही दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं दुकानदारों और रेस्टोरेंट्स को डिस्प्ले में यह भी बताना होगा कि वे किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं।

इसके साथ ही 1 अक्टूबर के बाद ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी, जो बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देंगे। ऐसा नहीं करने पर फूड सेफ्टी ऑफिसर दुकान बंद करवाकर मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसमें लोगों को जेल तक भेजने की सजा है। फिलहाल FSSAI नंबर को पैकेज्ड फूड लेबल पर लिखना जरूरी है। लेकिन दिक्कत मिठाई की दुकानों, कैटरर्स खुदरा स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स के सामने आती है।

जानें क्या है आदेश

  • रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों और अन्य खाने-पीने की सामान की दुकानों को FSSAI का रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
  • दुकान के बाहर एक डिस्प्ले बोर्ड लगाकर खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने वाले सामान की जानकारी देनी होगी।
  • इम्यूनिटी के लिए खतरा पैदा करने वले सामान की मिलावट पर पूरी तरह रोक होगी।

क्यों किया जरूरी

किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर की कस्टमर अगर शिकायत करना चाहे तो यह आसान नहीं होता क्योंकि बिल पर उसका 14 डिजिट का FSSAI नंबर आसानी से नहीं दिखता। कस्टमर्स की सुविधा के लिए इस कदम को उठाया गया है। अगर आपके साथ किसी तरह की खाने-पीने की वस्तु की समस्या हुई है तो आप  onlinelegalindia.com/services/consumer-complaint/ पर जाकर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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