ग्वालियरमध्य प्रदेश

हाई कोर्ट ने जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया और कहा रिपोर्ट आने तक नाम को ढक कर रखा जाए

सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा की शिलापट्टिका पर लिखे नाम का मामला

पीपुल्स संवाददाता, ग्वालियर। चिरवाई नाका स्थित सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर लिखे गए जाति सूचक शब्द को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शनिवार को आदेश  संभागायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का आदेश दिया। कमेटी में पुलिस महानिरीक्षक के अलावा दोनों समाजों से एक-एक व्यक्ति भी रहेगा। जांच रिपोर्ट आने तक मिहिर भोज की प्रतिमा की शिलापट्टिका पर लिखे गए नाम पर पर्दा पड़ा रहेगा। इस संबंध में दायर याचिका की सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी।

हाई कोर्ट की युगल पीठ ने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर उपजे विवाद को खत्म करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि संभागायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि शिलापट्टिका विवाद का कारण बनी है। उस शिलापट्टिका को कमेटी की रिपोर्ट आने ढक दिया जाए। प्रतिमा विवाद सुलझाने के लिए कलेक्टर ने भी चार सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आ नहीं सकी है इस बीच हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है।

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