
नई दिल्ली। अक्सर फ्लाइट में यात्रियों के अभद्र व्यवहार की घटनाओं को देखते हुए एअर इंडिया ने फ्लाइट में शराब परोसने की पॉलिसी में बदलाव किया है। इसके तहत क्रू मेंबर्स से कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर युक्तिपूर्ण ढंग से शराब परोसी जाए।
टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयरलाइन कंपनी पर नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने पिछले कुछ दिनों में दो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में यात्रियों के अभद्र व्यवहार के लिए जुर्माना लगाया है। हालांकि, कंपनी ने पॉलिसी में पूरी तरह से क्या बदलाव किए हैं, इस बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।
शराब परोसे जाने तक पीने पर पाबंदी
सूत्रों के मुताबिक रिवाइज्ड पॉलिसी में यात्रियों को क्रू मेंबर्स द्वारा परोसे जाने तक शराब पीने की अनुमति नहीं दी जानी है। यानी, यात्री तब तक शराब नहीं पी सकेंगे, जब तक क्रू उन्हें शराब नहीं परोसे। यही नहीं, क्रू मेंबर्स उन यात्रियों की पहचान करने के लिए चौकस रहेंगे, जो फ्लाइट में खुद की शराब पी रहे हों। पॉलिसी के मुताबिक अल्कोहल वाले ड्रिंक्स को उचित और सुरक्षित तरीके से परोसा जाना चाहिए। इसमें यात्रियों को अधिक शराब परोसने से मना करना भी शामिल है।
NRA के दिशानिर्देशों के अनुरूप नीति
एअर इंडिया के एक प्रवक्ता का कहना है कि एयरलाइन ने अन्य विमानन कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों, अमेरिकी नेशनल रेस्त्रां एसोसिएशन (NRA) के दिशानिर्देशों के आधार पर फ्लाइट में शराब की पेशकश संबंधी मौजूदा नीति की समीक्षा की है। बयान में कहा गया- ये काफी हद तक एअर इंडिया के मौजूदा तौर-तरीकों के अनुरूप है। हालांकि, बेहतर स्पष्टता के लिए कुछ समायोजन किए गए हैं।
क्यों करना पड़ रहा बदलाव
26 नवंबर 2022 को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI-102 में शंकर मिश्रा नामक व्यक्ति ने नशे में धुत होकर बिजनेस क्लास में बैठी 70 वर्षीय महिला सहयात्री पर पेशाब कर दिया था। बाद में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस घटना के बाद डीजीसीए ने एअर इंडिया पर जुर्माना लगाने के साथ ही पायलट का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। दूसरी घटना में एक यात्री ने नशे में धुत होकर विमान के शौचालय में धूम्रपान किया और क्रू की बात नहीं मानी थी।
यह भी पढ़ें DGCA ने एअर इंडिया पर लगाया 30 लाख का जुर्माना, महिला यात्री से बदसलूकी के बाद नियम उल्लंघन में कार्रवाई