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DGCA ने Air India पर लगाया 1.10 करोड़ का जुर्माना, सेफ्टी नियमों के उल्लंघन करने पर की कार्रवाई

नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने कुछ लंबे मार्गों पर संचालित उड़ानों के संबंध में सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के लिए एयरलाइन एअर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नियामक ने एक हफ्ते में दूसरी बार एअर इंडिया पर जुर्माना लगाया है।

ऑक्सीजन सिस्टम के बिना ऑपरेट की फ्लाइट

बुधवार को जारी बयान के अनुसार, नियामक को एयरलाइन एक पूर्व कर्मचारी से शिकायत मिली थी कि एयरलाइन ने आपातकालीन ऑक्सीजन आपूर्ति की अनिवार्य व्यवस्था के बिना अमेरिका के लिए बोइंग 777 विमान का ऑपरेट किया। नियामक ने रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद विस्तृत जांच की। इसमें कुछ लंबी दूरी के महत्वपूर्ण मार्गों पर एअर इंडिया द्वारा संचालित उड़ानों में सुरक्षा उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

जारी किया था कारण बताओ नोटिस

डीजीसीए ने कहा कि जांच में प्रथम दृष्टया एयरलाइन द्वारा गैर-अनुपालन का पता चलता है। इसके बाद एअर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बयान में कहा गया, “डीजीसीए ने कार्रवाई करने से पहले भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर एयरलाइन की प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया।” सुरक्षा रिपोर्ट एअर इंडिया द्वारा संचालित पट्टे पर दिए गए बोइंग 777 विमानों से संबंधित है। डीजीसीए ने बयान में कहा, चूंकि पट्टे पर लिए गए विमानों का परिचालन नियामक/ओईएम प्रदर्शन सीमाओं के अनुरूप नहीं था, इसलिए डीजीसीए ने प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए एअर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

एयरलाइन के बारे में की शिकायत

जुर्माने पर एअर इंडिया की ओर से फिलहाल कोई बयान नहीं आया है। बी777 कमांडर के रूप में काम करने वाले चालक ने 29 अक्टूबर, 2023 को आपातकालीन ऑक्सीजन आपूर्ति की आवश्यक प्रणाली नहीं ले जाने के लिए एयरलाइन के बारे में शिकायत की। उस समय सूत्रों ने कहा था कि शिकायत यह थी कि एअर इंडिया पट्टे पर लिए गए बी777 विमानों के साथ उड़ानें संचालित कर रही है, जिसमें रासायनिक रूप से उत्पन्न ऑक्सीजन प्रणाली होती है जो लगभग 12 मिनट तक चलती है, और इसलिए इसका उपयोग एयरलाइन की सैन फ्रांसिस्को से आने-जाने वाली सीधी उड़ानों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

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