कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया है। शुक्रवार की रात 10 बजने के साथ ही 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो चुका है। कर्फ्यू, बारिश और तेज सर्दी के बीच सड़कें बिल्कुल सूनसान हो गई हैं। सड़कों पर जगह-जगह पुलिस पहरा दे रही है।
बिना वजह बाहर निकलने पर होगी कार्रवाई
ये कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान बिना वजह घर से निकले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को कर्फ्यू से छूट दी गई है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगते ही चेकिंग शुरू हो गई है। अन्य दिनों में सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाया गया है।
Barricading & checking underway by the Delhi Police at the Delhi-Noida Border, as the weekend curfew resumes in the national capital pic.twitter.com/6QwZlTBsTO
— ANI (@ANI) January 8, 2022
राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामले…
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,335 नए मरीज मिले और 9 लोगों की मौत हुई है। वहीं, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 17.73% हो गई है। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 39,873 हो गई है।
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बाहर निकलने पर दिखाना होगा ई-पास
अधिकारियों ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में ही लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी। बाहर निकलने वालों को सरकार द्वारा जारी ई-पास या वैध पहचान पत्र दिखाना होगा। दिल्ली के डीएम ऑफिस से ई पास जारी किए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर अप्लाई करना होगा।
बिजली का काम करने वाले मिस्त्री, पानी सप्लाई करने वालों, कारपेंटर, आईटी सर्विस, बैक कर्मचारियों, फल, दूध, सब्जियां, दवाएं और मेडिकल उपकरणों की आपूर्तिकर्ताओं को ई-पास लेना होगा। रसोइया, माली और सफाईवाले जैसे कामगारों को कर्फ्यू से छूट नहीं मिलेगी।
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इन्हें घर से बाहर निकलने की होगी छूट
- जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े लोग बाहर निकल सकते हैं। इन्हें अपना वैध पहचान पत्र दिखाना होगा।
- सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और और दिल्ली की सभी अदालतों के स्टाफ सदस्य के साथ-साथ वकील अपनी वैलिड आईडी या अदालत प्रशासन की तरफ से जारी परमिशन लेटर को दिखाकर निकल सकेंगे।
- भारत सरकार, उसके अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी अपना आईडी कार्ड दिखाने पर यात्रा कर सकेंगे।
- दूसरे देशों के राजनयिकों के कार्यालयों में सेवाएं देने वाले अधिकारी और कर्मचारी बाहर जा सकते हैं।
- अटेंडर के साथ गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगियों को इलाज के लिए बाहर निकलने की छूट है। इन्हें पहचान पत्र और डॉक्टर की पर्ची दिखानी होगी।
- डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, दवा कंपनी के कर्मियों और मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति से जुड़े लोगों को छूट मिलेगी।
- हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अंतर-राज्यीय बस टर्मिनस से आने या जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर यात्रा करने की अनुमति है।
- वैलिड आईडी कार्ड दिखाने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मीडियाकर्मियों को आने-जाने की इजाजत होगी।
- परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों और परीक्षा ड्यूटी के लिए तैनात लोगों को कर्फ्यू से छूट मिलेगी।
- विवाह कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर 20 लोगों को विवाह समारोह के लिए आने-जाने की अनुमति मिलेगी।
- मेट्रो ट्रेन और बसें चलेंगी, होटल-रेस्टोरेंट खुलेंगे, एयरपोर्ट-रेलवे स्टेशन-बस स्टेशन से आप आ-जा सकेंगे। लेकिन ई-पास के साथ ही वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा।