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दिल्ली पुलिस की Newsclick से जुड़े ठिकानों पर रेड, लैपटॉप-फोन जब्त; नोएडा-गाजियाबाद समेत 30 लोकेशन पर छापेमारी

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वेबसाइट न्यूज क्लिक (Newsclick) और उसके पत्रकारों से जुड़े परिसरों पर मंगलवार सुबह छापेमारी की। स्पेशल सेल ने एक साथ दिल्ली, नोएडा, गजियाबाद में रेड मारी है। बताया जा रहा है कि छापामार कार्रवाई 30 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ चल रही है। छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मोबाइल जब्त किए हैं। न्यूज क्लिक पर विदेशी फंडिंग के मामले में केस दर्ज हुआ था।

UAPA के तहत केस दर्ज

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में UAPA के तहत केस दर्ज किया है। UAPA के तहत चल रही इस रेड में स्पेशल सेल के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की छापेमारी 17 अगस्त को UAPA और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत की जा रही है।

पत्रकारों के लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इससे पहले भी समाचार पोर्टल के वित्त पोषण के स्रोतों की जांच के तहत कंपनी के परिसरों पर छापे मारे थे। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने ‘न्यूजक्लिक’ के कुछ पत्रकारों के लैपटॉप और मोबाइल फोन का ‘डंप डेटा’ (किसी कम्प्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से किसी दूसरे उपकरण में स्थानांतरित किया गया डेटा) बरामद किया। उन्होंने बताया कि स्पेशल सेल ने एक नया मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पत्रकार ने ट्वीट कर बताया

दिल्ली पुलिस के इस एक्शन के बाद एक वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा- दिल्ली पुलिस ने मेरे घर रेड डाली है और मेरा लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं।

क्या है मामला ?

न्यूज क्लिक के ऊपर विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी ने चीन का साथ देकर भारत में माहौल खराब करने का आरोप लगाया था। स्पेशल सेल से पहले ईडी भी छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है। ईडी ने जानकारी दी थी कि न्यूज क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी। जिसके बाद भाजपा ने आरोप लगाया था कि साल 2005 से 2014 के बीच कांग्रेस को भी चीन से बहुत सारा पैसा मिला।

दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया था नोटिस

बता दें कि इससे पहले बीती 22 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की ओर से दायर की गई एक याचिका पर न्यूज क्लिक के सीईओ प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस जारी किया था। पुलिस ने याचिका में कोर्ट के अंतरिम आदेश को वापस लेने की अपील की थी, जिसमें जांच एजेंसी को कोई न्यूज साइट के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर रोक लगाई गई थी।

हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई थी रोक

इस मीडिया पोर्टल के खिलाफ कार्रवाई पर दिल्ली होईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को एक आदेश पारित कर कहा था कि प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि, यह भी कहा कि जांच अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। जस्टिस सौरभ बेनराजी की बेंच ने मामले में पुरकायस्थ से जवाब मांगा था। ईओडब्ल्यू की एफआईआर के मुताबिक, आईपीसी की धारा 406, 420 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

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