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जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट का देशभर में रोक से इनकार

दिल्ली के जहांगीरपुरी में नगर निगम की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले पर दो हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी। दो हफ्ते तक MCD की कार्रवाई पर रोक की स्थिति बरकरार रहेगी। यानी MCD जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उनका यह आदेश सिर्फ जहांगीरपुरी के लिए है न कि देश के दूसरे हिस्सों के लिए।

एक समुदाय को बनाया जा रहा निशाना: सिब्बल

कपिल सिब्बल ने भी मामले में दलील रखते हुए कहा कि, अतिक्रमण और अवैध निर्माण पूरे देश की समस्या है। लेकिन इसकी आड़ में एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं। जहांगीरपुरी पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने कहा, यह राष्ट्रीय महत्व का मसला है। पहले कभी दंगे के बाद इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा, एमपी के खरगोन में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं के घर गिराए गए।

इस तरह की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते…

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा, अतिक्रमण को मुद्दा बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि देशभर में इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम देशभर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते।

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कोर्ट ने राज्यों और केंद्र से मांगा जवाब

कोर्ट ने देशभर में तोड़फोड़ के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से भी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है कि उन्हें नोटिस मिला या नहीं। इस मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

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