
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर नहीं जाएंगे। जब कोर्ट से जमानत मिल चुकी है तो ईडी बार-बार समन क्यों भेज रही है। ED का समन गैरकानूनी है। AAP का मानना है कि भाजपा ED के जरिए केजरीवाल को टारगेट कर रही है।
ED ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 17 मार्च को समन भेजकर आज 18 मार्च को बुलाया था। केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मामले में ‘प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत नोटिस भेजा गया था।
Delhi CM and AAP National Convenor Arvind Kejriwal will not appear before ED today. When there is bail from the court, why is ED sending summons again and again? ED summons are illegal: AAP
He was issued summons by ED under section 50 of the Prevention of Money Laundering Act in…
— ANI (@ANI) March 18, 2024
जुलाई 2022 में CBI ने दर्ज की थी FIR
ED ने दिल्ली जल बोर्ड में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। CBI ने बोर्ड की टेंडर प्रोसेस में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में जुलाई 2022 में FIR दर्ज की थी। CBI की FIR को आधार बनाकर ED ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के दो अलग-अलग मामलों की जांच शुरू की थी।
दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित केस में ईडी ने सीएम के निजी एसिस्टेंट बिभव कुमार, आम आदमी पार्टी के ट्रीजरर और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ फरवरी महीने में छापेमारी की थी। दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य शलभ कुमार पर भी रेड की गई थी। ईडी ने बोर्ड के चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा और एक अनिल कुमार को गिरफ्तार भी किया था।
38 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का मामला
ईडी दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित केस की जांच CBI की एक FIR पर आधारित है, जिसमें दावा किया गया था कि जगदीश अरोड़ा ने किसी एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉन्ट्रेक्ट दिया था, जो टेक्निकिल रूप से उसके पात्र नहीं थे। ईडी का दावा है कि, फर्जी दस्तावेज सबमिट करके एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कॉन्ट्रेक्ट हासिल किया था।
आरोप यह भी है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने अनिल कुमार अग्रवाल की स्वामित्व वाली कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज को काम का सब-कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अरोड़ा को इसके बदले तीन करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें कुछ कैश और कुछ बैंक ट्रांसफर किया गया था। एजेंसी का दावा है कि, अरोड़ा के करीबी लोगों को भी कैश भेजे गए थे।
शराब नीति मामले में केजरीवाल को ED के 9 समन
ED दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है। आज 17 मार्च से पहले भेजे गए आठ समन के दौरान वे एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं।
ईडी ने कब-कब भेजे समन?
कब भेजा | समन | पेश हुए या नहीं |
2 नवंबर | पहला समन | पेश नहीं हुए |
21 दिसंबर | दूसरा समन | पेश नहीं हुए |
3 जनवरी | तीसरा समन | पेश नहीं हुए |
17 जनवरी | चौथा समन | पेश नहीं हुए |
2 फरवरी | पांचवां समन | पेश नहीं हुए |
14 फरवरी (19 फरवरी को बुलाया) | छठवां समन | पेश नहीं हुए |
22 फरवरी (26 फरवरी को बुलाया) | सातवां समन | पेश नहीं हुए |
27 फरवरी (4 मार्च को बुलाया) | आठवां समन | पेश नहीं हुए |
17 मार्च (21 मार्च को बुलाया) | नौवां समन | |