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भोपाल में सीरियल किलर को आजीवन कारावास, 5 दिनों में की थी 4 चौकीदारों की हत्या

भोपाल। मध्य प्रदेश में चौकीदारों की निर्मम हत्याओं से दहशत फैलाने वाले खूंखार सीरियल किलर शिवप्रसाद उर्फ हल्कू धुर्वे को भोपाल की जिला अदालत ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। इससे पहले, सागर की अदालत भी उसे एक अन्य हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है, जबकि बाकी दो मामलों में सुनवाई जारी है।

राजधानी में मार्बल की दुकान के गार्ड सोनू वर्मा की निर्मम हत्या करने वाले सीरियल किलर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला?

सीरियल किलर शिवप्रसाद धुर्वे ने अगस्त-सितंबर 2022 में 5 दिनों के अंदर 4 चौकीदारों की हत्या कर दी थी। वह अपने शिकार को रात में सोते हुए पाता, फिर भारी पत्थर से कुचलकर हत्या कर देता था। सागर से लेकर भोपाल तक की इन हत्याओं से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी।

कैसे हुआ चौकीदार सोनू वर्मा का मर्डर?

दरअसल, 1 सितंबर 2022 की रात भोपाल की खजूरी सड़क स्थित एक मार्बल की दुकान में 27 वर्षीय चौकीदार सोनू वर्मा ड्यूटी पर था। रात में सोते समय शिवप्रसाद ने भारी पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। 2 सितंबर की सुबह दुकान मालिक और स्थानीय लोगों को उसका रक्तरंजित शव मिला था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और CCTV फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

सागर में भी कर चुका था हत्याएं

  • भोपाल में हत्या करने से पहले सागर जिले में भी तीन चौकीदारों की हत्या कर चुका था।
  • भैंसा बाइपास (सागर) : ट्रक बॉडी बिल्डर कारखाने के चौकीदार कल्याण की हत्या।
  • रेलवे स्टेशन (सागर) : ग्रीन होटल के बाहर सो रहे व्यक्ति पर हमला, लेकिन वह बच गया।
  • आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज (सागर) : चौकीदार शंभुदयाल दुबे की हत्या।
  • मोतीनगर रोड (सागर) : एक और चौकीदार की हत्या।
  • खजूरी रोड (भोपाल) : मार्बल की दुकान के गार्ड सोनू वर्मा की हत्या।

कैसे पकड़ाया सीरियल किलर?

  • 2 सितंबर 2022 को भोपाल से गिरफ्तार किया गया।
  • पूछताछ में उसने सागर में की गई तीन अन्य हत्याओं की बात कबूली।
  • पुलिस ने IPC की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर 21 नवंबर 2022 को भोपाल जिला अदालत में चालान पेश किया।
  • मामले में CCTV फुटेज, 23 गवाहों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर दोषी करार दिया गया।

कोर्ट का फैसला

  • 25 मई 2024 : सागर जिला अदालत ने एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
  • भोपाल जिला अदालत : चौकीदार सोनू वर्मा की हत्या में आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया।
  • बाकी दो हत्याओं के मामलों में सागर अदालत में अभी सुनवाई जारी है।

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