राष्ट्रीयव्यापार जगत

EPFO का बड़ा फैसला: नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर करने की परेशानी होगी खत्म, सेंट्रलाइज IT सिस्टम को मिली मंजूरी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बोर्ड बैठक में शनिवार को बड़ा एलान किया गया है। अब नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर कराने की आवश्यकता नहीं होगी। बैठक में प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट के सेंट्रलाइज IT सिस्टम को मंजूरी दी गई। इसका मतलब है कि, नौकरी बदलने के बाद आपका PF खाता खुद ब खुद नए अकाउंट में ट्रांसफर या मर्ज हो जाएगा।

PF खाता ट्रांसफर करने का झंझट खत्म

सेंट्रलाइज सिस्टम की मदद से कर्मचारी का खाता मर्ज हो जाएगा। अभी तक अकाउंट ट्रांसफर कराने का यह काम खुद करना होता है। कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है तो वह या तो पीएफ का पैसा निकाल लेता है या फिर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कराता है। लेकिन अब सेंट्रलाइज सिस्टम पीएफ के खाताधारकों के अलग-अलग अकाउंट्स को मर्ज करके एक अकाउंट बनाएगा।
नौकरी चाहे जितनी बदलें, लेकिन एक ही पीएफ अकाउंट रहेगा। पुराने पीएफ अकाउंट के बैलेंस एक ही अकाउंट में अपने आप जमा हो जाएंगे। सब्सक्राइबर चाहें तो पुराने अकाउंट को ही नए संस्थान में भी जारी रख सकते हैं।

EPFO की बैठक में बड़ा फैसला

EPFO की बोर्ड मीटिंग में कर्मचारियों के कुल सालाना जमा के 5% तक को बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्टों (इनविट्स) सहित अल्टरनेटिव इन्वेस्टेमेंट्स में डालने को मंजूरी दे दी है। सरकार कर्मचारियों के जमा पर ज्यादा रिटर्न कमाना चाहती है ताकि उन्हें ज्यादा ब्याज दिया जा सके।

PF पर ब्याज को लेकर कोई निर्णय नहीं

उम्मीद की जा रही थी कि इसमें एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) के तहत मिलने वाली मिनिमम पेंशन और PF पर मिलने वाले ब्याज पर फैसला हो सकता है। लेकिन इस मीटिंग में इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अभी PF पर 8.5% सालाना ब्याज दिया जा रहा है।

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