
जबलपुर। जिला कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर जिले में स्थित सभी निजी शैक्षणिक संस्थाओं को उनके यहां अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के उपयोग में आने वाली पुस्तकें प्रकाशकों के नाम सहित तथा प्रत्येक कक्षा में ली जाने वाली फीस की सूची स्कूल के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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पुस्तकों एवं ड्रेस की 5-5 दुकानों की सूची लगाने के निर्देश
कलेक्टर ने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निजी शैक्षणिक संस्थायें विद्यार्थियों अथवा उनके अभिभावकों को किसी दुकान विशेष से पुस्तकें या गणवेश खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगीं। आदेश में निजी शैक्षणिक संस्थाओं को स्कूल के सूचना पटल पर पुस्तकें एवं गणवेश उपलब्ध कराने वाली 5-5 दुकानों की सूची अंकित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
विक्रेता खरीदने के लिए नहीं करेगा बाध्य
कलेक्टर ने इस आदेश में सभी पुस्तक विक्रेताओं को भी निर्देशित किया है कि वे किसी भी अभिभावक को पुस्तकों का पूरा सेट खरीदने के लिए बाध्य नहीं करें। जिस अभिभावक को जितनी पुस्तकें या कॉपियां चाहिए उसे उतनी ही किताबें और कॉपियां दी जाए। विक्रेताओं द्वारा अभिभावकों को पुस्तकों के साथ कॉपी, पेन, कव्हर आदि खरीदने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाए।
कक्षावार फीस का विवरण देने की दी हिदायत
कलेक्टर के आदेश में सभी निजी शैक्षणिक संस्थाओं को स्कूल में लगने वाली किताबों की सूची तथा कक्षावार लगने वाली फीस का विवरण 3 दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने की हिदायत भी दी गई है। आदेश में चेतावनी दी गई है कि इस संबंध में किसी विद्यालय के संस्था प्रमुख अथवा पुस्तक विक्रेता के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।