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CBI करेगी मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की जांच, गृह मंत्रालय का फैसला, असम में सुनवाई की मांग

नई दिल्ली। मणिपुर में भीड़ द्वारा दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने की घटना की जांच अब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) करेगी। सरकार इस मामले में मुकदमे की सुनवाई राज्य से बाहर कराने का अनुरोध करेगी। अधिकारियों ने गुरुवार को को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सुनवाई पड़ोसी राज्य असम की अदालत में कराने का अनुरोध किया जाएगा।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय मैतेई और कुकी समुदायों के संपर्क में है। मणिपुर में शांति बहाली के लिए बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस मामलें में कुल 7 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं।

I.N.D.I.A के सांसद करेंगे मणिपुर का दौरा

इधर, विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A के सांसदों की एक टीम मणिपुर का 29-30 जुलाई को दौरा करेगी। टीम के सदस्य अपने दौरे के दौरान हिंसा पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मणिपुर जा चुके हैं।

35,000 सुरक्षाकर्मी तैनात

सूत्रों के मुताबिक, मणिपुर में सेना, CRPF और CAPF के 35,000 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं, सुरक्षाकर्मियों ने मैतेई बहुल घाटी इलाकों और कुकी बहुल पहाड़ी इलाकों के बीच एक बफर जोन बनाया है। मणिपुर में दवा और दैनिक आपूर्ति वाले सामानों की कोई कमी नहीं है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी काम पर लौट रहे हैं और स्कूल भी फिर से शुरू हो रहे हैं। वहीं भारत-म्यांमार बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास चल रहे हैं।

मणिपुर घटना

मणिपुर में कुकी समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र सड़क पर घुमाने का ये वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है। इसके मुताबिक, यह घटना हिंसा शुरू होने के 1 दिन बाद की है। वीडियो कांगकोपी का बताया जा रहा है। इसमें देखा गया कि, भीड़ 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर खेत में घसीट रही है।

इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम का दावा है कि, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाली भीड़ मैतेई समुदाय से थी। पुलिस ने 21 जून यानी घटना के 1 महीने से अधिक समय बाद FIR दर्ज की थी। आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा के तहत धारा 153ए, 398, 427, 436, 448, 302, 354, 364, 326, 376, 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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