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Delhi Air Pollution : दिल्ली-NCR दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल! AQI 400 पार, सभी स्कूल दो दिन बंद; GRAP-III लागू

नई दिल्ली। दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। शुक्रवार को कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पर दर्ज किया गया। जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ते हालात को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज-3 लागू किया जा रहा है। वहीं पांचवीं तक के स्कूल दो दिन बंद रहेंगे। दिल्ली-एनसीआर में आज भी धुंध छायी हुई है।

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 8 बजे तक दिल्ली के मुंडका इलाके का औसत एक्यूआई 500, आईटीओ में 451, नजफगढ़ में 472, आईजीआई एयरपोर्ट में 500, नरेला में 500 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा के सेक्टर-125 में AQI 400 पर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गया है। सेक्टर-62 में 483, सेक्टर-1 में 413 और सेक्टर-116 में 415 पर ‘गंभीर’ श्रेणी में AQI रहा।

दो दिनों तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

देश की राजधानी में हवा की गति कम होने के साथ ही वायु प्रदूषण बढ़ गया है। जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने दो दिनों तक स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा

पिछले कई दिनों से दिल्ली का एक्यूआई लगातार खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा था, लेकिन अब हालात और ज्यादा बुरे हो गए हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं है। गुरुवार को राजधानी के 17 इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया था। बाकी सभी जगहों पर भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शाम 4 बजे AQI 392 दर्ज किया गया था, यह संख्या एक घंटे बाद ही गंभीर श्रेणी में आ गई, जिसके बाद रात 10 बजे तक यह संख्या बढ़कर 422 हो गई। भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में प्रदूषण और बढ़ सकता है।

दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में वृद्धि के बीच वायु गुणवत्ता पैनल ने गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया है। जिसमें गैर-जरूरी निर्माण और तोड़-फोड़ के काम पर रोक शामिल है। सीएक्यूएम की मीटिंग के बाद राजधानी में ग्रैप-3 को लागू करने का फैसला लिया गया।

ग्रैप-3 लागू होने के साथ सभी गैर-आवश्यक निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लग गई है। इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल से चलने वाले बीएस-3 इंजन और डीजल से चलने वाले बीएस-4 चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लग गई है।

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