राष्ट्रीय

बोधगया मंदिर ब्लास्ट में 47 महीनों बाद हुआ सजा का एलान, 3 दोषियों को उम्रकैद और पांच को 10 साल की जेल

पटना। बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर में 2018 में हुए विस्फोट और बमों की बरामदगी मामले में पटना की विशेष एनआईए अदालत ने दोषियों को सजा सुना दी। तीन दोषियों को आजीवन कारावास और पांच अन्य को दस साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। आठों दोषी आतंकवादी संगठन जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के सदस्य हैं।

एक आरोपी ने नहीं कबूला जुर्म

पटना की विशेष नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की स्पेशल कोर्ट ने 47 महीने बाद फैसला सुनाया है। अदालत ने 10 दिसंबर को सभी को अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया था। फिलहाल, सभी दोषी पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। 19 जनवरी 2018 को धमाका हुआ था। इस मामले में 9 लोग आरोपी हैं। वहीं मामले में नौवें आरोपी जाहिद उल इस्लाम ने अपना जुर्म नहीं कबूला है, उसके खिलाफ सुनवाई जारी रहेगी। इस घटना से पहले भी महाबोधि मंदिर परिसर में 2013 में बम विस्फोट की घटना हुई थी।

इन तीन को उम्रकैद

  • पैगंबर शेख
  • नूर आलम
  • अहमद अली

इन पांच को 10 साल की सजा

  • आरिफ हुसैन
  • अब्दुल करीम
  • मुस्तफिज रहमान
  • आदिल शेख
  • दिलावर हुसैन

दलाई लामा और राज्यपाल की यात्रा के दौरान रची थी साजिश

मामला 19 जनवरी 2018 का है। बौद्ध तीर्थ स्थल बोधगया में तिब्बती बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा का धर्मोपदेश कार्यक्रम था। सभी दोषियों ने दलाई लामा और राज्यपाल की यात्रा के दौरान मंदिर परिसर और आसपास तीन IED लगाकर बड़ी घटना की साजिश रची थी। कालचक्र मैदान के गेट नंबर पांच पर पाया गया पहला IED निष्क्रिय किए जाने दौरान फट गया था। श्रीलंकाई मठ के पास और महाबोधि मंदिर के गेट नंबर 4 की सीढ़ियों से दो और IED बरामद किए गए थे।

NIA ने जांच के दौरान अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के बाद 9 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान 8 दोषियों ने जुर्म स्वीकार कर लिया था।

विशेष कोर्ट ने इन सभी आठों अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 121, 121 ए, 122, 123 व 471 भादवि, 16,18, 20 यूएपी एक्ट और 4-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए सजा का एलान किया है।

ये भी पढ़ें- US से मुंबई पहुंचा शख्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव, फाइजर वैक्सीन की 3 डोज लेने के बाद भी संक्रमण की चपेट में आया

संबंधित खबरें...

Back to top button