
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण को लेकर आज बड़ा फैसला लिया है। MPPSC भर्ती प्रक्रिया में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया में 14 प्रतिशत आरक्षण ही लागू रहेगा। बता दें कि 31 दिसंबर को जारी रिजल्ट को चुनौती दी गई थी।
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हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण
MPPSC 2019 भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ 14% OBC आरक्षण देने के निर्देश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और MPPSC को नोटिस जारी किया किया है। जिसमें 14 की जगह 27% ओबीसी आरक्षण देने पर स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि 31 दिसंबर को जारी रिजल्ट को दी गई थी चुनौती दी गई थी। जिसमें 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जनरल कैटेगरी की छात्रा निहारिका त्रिपाठी ने याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है।
इन भर्तियों में ऐसे रहेगा आरक्षण
8 मार्च 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लेते हुए OBC आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27% कर दिया था। ऐसे में 8 मार्च 2019 के बाद होने वाली भर्तियों में इसी हिसाब से आरक्षण लागू होगा। सभी वर्ग में 33 फीसदी आरक्षण महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेगा, वहीं एसटी का 20 और एससी का 16% भी बरकरार रहेगा। बाकी पद अनारक्षित रहेंगे।
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प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय भर्ती
इधर, सीधी भर्ती के प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय पदों के लिए 73% आरक्षण लागू होगा। इसमें अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 8 मार्च 2019 और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण 2 जुलाई 2019 से लागू है।
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