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वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर दिया ये आदेश

काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर वाराणसी कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कार्रवाई के दौरान कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि नियुक्त कमिश्नर 19 अप्रैल को मंदिर-मस्जिद परिसर का दौरा करेंगे।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दौरे के दौरान वीडियो ग्राफी भी की जाएगी। इसके साथ ही कमिश्नर के दौरे के दौरान सुरक्षाबल तैनात किया जाए, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना न घटे।

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साल 2020 में दायर हुई थी याचिका

वाराणसी जिला अदालत ने सितंबर 2020 में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि इस परिसर को हिंदुओं को सौंप दिया जाए। बता दें कि याचिकाकर्ता ने परिसर के निरीक्षण, रडार अध्ययन और वीडियोग्राफी के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी।

क्या है पूरा मामला ?

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है। यहां अभी मुस्लिम समुदाय रोजाना पांचों वक्त सामूहिक तौर पर नमाज़ अदा करता है। बता दें कि मस्जिद का संचालन अंजुमन ए इंतजामिया कमेटी द्वारा किया जाता है। साल 1991 में वाराणसी के सिविल जज की अदालत में एक अर्जी दाखिल की गई।

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इस अर्जी में ये दावा किया गया है कि जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद है, वहां पहले लॉर्ड विशेश्वर का मंदिर हुआ करता था और श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। मुगल शासकों ने इस मंदिर को तोड़कर इस पर कब्जा कर लिया था और यहां मस्जिद का निर्माण कराया था। ऐसे में ज्ञानवापी परिसर को मुस्लिम पक्ष से खाली कराकर इसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए और उन्हें श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत दी जानी चाहिए।

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