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भोपाल मध्य से कांग्रेस MLA आरिफ मसूद की कुर्सी खतरे में, हाईकोर्ट ने दिया झटका, नामांकन में खास जानकारी छुपाने का मामला

भोपाल। भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल, भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने आरिफ मसूद के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की थी। इसमें मसूद पर नामांकन फॉर्म में लोन से जुड़ी जानकारी छुपाने का आरोप है। याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। कांग्रेस विधायक ने भी एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद की मांग को खारिज कर दिया है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने ध्रुव नारायण सिंह की याचिका को सही ठहराया और आगे इस पर विचार करने की बात कही है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

क्या है आरिफ मसूद का केस, निर्वाचन रद्द की अपील

भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण ने दर्ज याचिका में आरिफ मसूद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई हैं। शपथ पत्र में लोन (पत्नी रुबीना मसूद के नाम पर 31 लाख 28 हजार और खुद के नाम पर 34 लाख 10 हजार रुपए) की जानकारी चुनाव आयोग से छुपाई थी। यह मामला विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ा है। ध्रुव नारायण ने इसके आधार पर ही भोपाल मध्य के वर्तमान विधायक की सदस्यता रद्द करने और दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी।

आरिफ मसूद ने की थी याचिका रद्द करने की मांग

भाजपा प्रत्याशी द्वारा दायर की गई याचिका को निरस्त करने को लेकर विधायक मसूद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था दायर याचिका नियम के विरुद्ध थी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों और कोर्ट में पेश सबूतों के आधार पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका को रद्द कर दिया।

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