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सावधान : हेलमेट पहनने पर भी लगेगा 1000 का जुर्माना, क्यों और किसलिए.. जानने के लिए पढ़ें ये खबर

नई दिल्ली। रोड सेफ्टी को लेकर सरकार सख्त होती जा रही है। केवल ट्रेफिक पुलिस को दिखाने और काम चलाने के लिए हेलमेट पहनना आपकी जेब पर भारी भी पड़ सकता है। यहां तक कि हेलमेट पहनने के बाद भी आपको 1000 रूपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नए नियम के मुताबिक सड़क पर चलने वाले हर दो पहिया वाहन चालक और पीछे बैठी सवारी को न केवल हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाना है बल्कि इस हेलमेट का सही ढंग से बंधा होना और आईएसआई मार्क का होना भी जरूरी है। इसके अलावा अपनी गाड़ी में तय क्षमता से ज्यादा सवारी बिठाना और ट्रक में तय क्षमता से ज्यादा माल भरने पर भी भारी-भरकम जुर्माना लगेगा। सरकार ने  ओवरलोडिंग करने पर 20 हजार रूपए का फाइन लगाने का फैसला लिया है।

हेलमेट के नियमों में किया गया यह बदलाव:

  • अब सिर्फ हेलमेट पहनने से काम नहीं चलेगा। उसका सही सलामत और बगैर टूट फूट के होना भी जरूरी है।
  • ड्राइवर और पीछे बैठी सवारी के हेलमेट का बेल्ट (बकल) बंधा हुआ होना अनिवार्य है।
  • हेलमेट बगैर ISI मार्क का नहीं होना चाहिए।
  • हेलमेट का कांच टूटी हुआ होगा तो भी लगेगा जुर्माना

ओवरलोडिंग के नियमों में हुआ ये बदलाव:

  • अब वाहन की तय क्षमता से ज्यादा सामान या सवारी नहीं ले जा सकेंगे।
  • ओवरलोडिंग पर 20 हजार रूपए का जुर्माना भरना होगा।
  • ट्रकों पर 20 हजार के अलावा प्रति टन 2000 रूपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगेगा।

इस कारण लागू किए नए नियम

सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में पहले भी कई बड़े बदलाव किए थे। लेकिन लोगों ने उनसे बचने के उपाय खोज लिए थे। इसके बाद सरकार ने लगतार बड़ रहे सड़क हादसों को कम करने और यातायात नियमों का पालन करवाने के साथ लोगों की सुरक्षा के लिए ये नए नियम लागू किए हैं। सरकार का दावा है कि नियमों का पालन न करने वालों चालान काटा जाएगा और जो जुर्माना जमा नहीं करेगा उसका वाहन सीज कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि देश में सड़क सुरक्षा एक अहम मुद्दा है।

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