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नौकरी छूटने पर 90 दिन तक मिलेगी आर्थिक मदद! ABVKY योजना जून 2027 तक बढ़ी, जानें कौन ले सकता है लाभ

ABVKY योजना को जून 2027 तक बढ़ा दिया गया है। ESIC से बीमित पात्र कर्मचारियों को नौकरी जाने पर 90 दिन तक औसत दैनिक कमाई का 50% बेरोजगारी राहत मिल सकती है।
नौकरी छूटने पर 90 दिन तक मिलेगी आर्थिक मदद! ABVKY योजना जून 2027 तक बढ़ी, जानें कौन ले सकता है लाभ
नौकरी छूटने पर 90 दिन तक मिलेगी आर्थिक मदद!

नौकरी चली जाना किसी भी कर्मचारी के लिए आर्थिक संकट खड़ा कर सकता है। ऐसे समय में अगर कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के तहत बीमित है तो उसे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) के जरिए बेरोजगारी के दौरान आर्थिक सहायता मिल सकती है। खास बात यह है कि इस योजना को अब 30 जून 2027 तक बढ़ा दिया गया है। ESIC ने 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक योजना जारी रखने को मंजूरी दी है।

नौकरी जाने पर मिल सकती है 90 दिन तक आर्थिक राहत

ABVKY के तहत पात्र बीमित व्यक्ति को बेरोजगारी की स्थिति में अधिकतम 90 दिनों तक औसत दैनिक कमाई का 50 फीसदी बेरोजगारी राहत के रूप में मिलती है। यह लाभ जीवन में एक बार लिया जा सकता है। यानी यह योजना नौकरी जाने के बाद तुरंत आय का विकल्प तो नहीं है लेकिन नई नौकरी मिलने तक कुछ समय के लिए आर्थिक सहारा जरूर दे सकती है। यह योजना खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए है जो ESI के दायरे में आते हैं। इसलिए केवल नौकरी छूट जाने से हर कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।

अब जून 2027 तक मिलेगा मौका

ABVKY की अवधि पहले 30 जून 2026 तक थी। इसके बाद ESIC की 198वीं बैठक में इसे एक और साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया। अब योजना 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक लागू रहेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, योजना के तहत 2023-24 से 2025-26 के बीच हजारों बीमित कर्मचारियों को राहत राशि दी गई। इन तीन वर्षों में कुल 4,072 लाभार्थियों को करीब ₹5.26 करोड़ का भुगतान किया गया।

ABVKY योजना कब शुरू हुई?

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को ESIC ने 1 जुलाई 2018 को शुरू किया था। इसका मकसद ESI से जुड़े उन कर्मचारियों को बेरोजगारी के दौरान आर्थिक राहत देना है, जिनकी नौकरी चली जाती है। शुरुआत में इस योजना के तहत औसत दैनिक कमाई का 25 फीसदी राहत के तौर पर दिया जाता था। बाद में इसे बढ़ाकर 50 फीसदी किया गया। योजना के तहत अधिकतम 90 दिनों की राहत का प्रावधान है।

लाभ लेने के लिए ESIC के तहत बीमित होना जरूरी

इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी का ESIC के तहत बीमित होना जरूरी है। मौजूदा पात्रता शर्तों के अनुसार, बेरोजगारी से ठीक पहले कर्मचारी को कम से कम 12 महीने तक बीमायोग्य रोजगार में रहना चाहिए। इसके अलावा बेरोजगारी से ठीक पहले के 12 महीनों में किसी एक पूर्ण योगदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान होना जरूरी है। बेरोजगारी की वजह भी योजना की शर्तों के अनुरूप होनी चाहिए। अगर नौकरी से हटना कदाचार, लॉकआउट, सेवानिवृत्ति या ESI Act के तहत गलत बयान देने के मामले में दोषसिद्धि जैसी वजहों से हुआ है, तो लाभ नहीं मिलेगा।

गणना औसत दैनिक कमाई के आधार पर

ABVKY में मिलने वाली राशि कर्मचारी की आखिरी सैलरी का सीधा 50 फीसदी नहीं होती। राहत की गणना औसत दैनिक कमाई के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए अगर किसी पात्र कर्मचारी की औसत दैनिक कमाई ₹1,000 निर्धारित होती है, तो 50 फीसदी के हिसाब से राहत ₹500 प्रतिदिन होगी। वास्तविक भुगतान कर्मचारी की पात्रता और ESIC रिकॉर्ड में दर्ज कमाई के आधार पर तय होगा। अधिकतम अवधि 90 दिन होने पर इस उदाहरण में कुल राहत ₹45,000 तक हो सकती है। हालांकि वास्तविक रकम और भुगतान अवधि पात्रता एवं ESIC रिकॉर्ड पर निर्भर करेगी।

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आवेदन कैसे करें?

ABVKY के तहत क्लेम की प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है। ESIC ने दावों को ऑनलाइन जमा करने और प्रोसेस करने की व्यवस्था की है। पात्र लाभार्थियों को राहत राशि DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

आवेदन करते समय सामान्य तौर पर ये प्रक्रिया अपनानी होती है:

  • ESIC के कर्मचारी पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • ABVKY से संबंधित क्लेम विकल्प चुनें।
  • सिस्टम में उपलब्ध अपनी पात्रता और रोजगार संबंधी जानकारी जांचें।
  • बेरोजगारी की अवधि से जुड़ी जरूरी जानकारी भरकर क्लेम तैयार करें।
  • आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित ESIC प्रक्रिया पूरी करें।
  • सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर राहत राशि बैंक खाते में भेजी जाती है।

ESIC की प्रक्रिया में आधार और बैंक खाते की जानकारी जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने ESIC रिकॉर्ड और बैंक विवरण को सही रखना जरूरी है।

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हर नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए नहीं है यह योजना

ABVKY को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि यह ESIC के तहत बीमित कर्मचारियों के लिए बेरोजगारी राहत योजना है। इसलिए अगर किसी कर्मचारी का ESI कवरेज नहीं है, तो सिर्फ नौकरी जाने के आधार पर वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। इसके अलावा राहत अधिकतम 90 दिनों के लिए और जीवन में एक बार मिलती है। इसलिए नौकरी जाने की स्थिति में आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता, योगदान रिकॉर्ड और बेरोजगारी की स्थिति की जांच जरूर कर लें।

Sumit  Shrivastava
By Sumit Shrivastava

सुमित श्रीवास्तव एक अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल, बिजनेस पत्रकार और शोधकर्ता हैं। मास कम्युनिकेशन में M.P...Read More

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