भोपालमध्य प्रदेश

MP सरकार का तोहफा : शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता 2 साल से बढ़ाकर की 3 साल, नियम में किया संशोधन

भोपाल। एमपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके उम्मीदवारों के लिए शिवराज सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) द्वारा आयोजित परीक्षा की पात्रता अवधि 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी है। पात्रता अवधि बढ़ने से वेटिंग में चल रहे उम्मीदवारों की नियुक्ति की उम्मीदें बढ़ गई है।

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शिक्षा सेवा शर्ते भर्ती नियम 2018 में किया बदलाव

मप्र सरकार ने वैलिडिटी अवधि में इजाफा किया है। पीईबी द्वारा आयोजित परीक्षा की वैलिडिटी अवधि 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी है। राज्य शासन ने स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक सेवा) शर्ते भर्ती नियम 2018 में संशोधन किया है। सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 में संशोधन होने से उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है।

28 दिसंबर 2022 तक बढ़ाई पात्रता अवधि

जानकारी के अनुसार साल 2018 में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई थी। चयनित शिक्षकों की पात्रता अवधि 28 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गई थी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन चयनित महिला शिक्षकों ने वैलिडिटी अवधि 3 साल बढ़ाने को लेकर आंदोलन किया था। जिसके बाद अब चयनित शिक्षकों की पात्रता अवधि 28 दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है।

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