राष्ट्रीय

Assam : असम सरकार पर AIMIM चीफ ओवैसी ने बोला हमला, पूछा- शादीशुदा लड़कियों का क्या होगा?

हैदराबाद। असम में बाल विवाह के आरोप में की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। हैदराबाद से लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) सरकार को आड़े हाथों लिया है। ओवैसी ने कहा कि जिनकी शादी हुई है उन लड़कियों का क्या कुसूर है। उनकी देखभाल करने वाला कौन रहेगा?

ओवैसी ने कहा- लड़की का क्या कुसूर है

असम सरकार पर एआईएमआईएम (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए उन्होंने कहा कि असम में बीजेपी की सरकार है और ये फेलियर सरकार है। ये स्कूल नहीं खोलते पर मदरसों को तोड़ते हैं। वहां बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर कहा कि जिनकी शादी हो चुकी है, उन लड़कियों का आप क्या करेंगे? उनकी देखभाल कौन करेगा? लड़की का क्या कुसूर है।

ओवैसी ने कहा- नए स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं?

ओवैसी ने कहा कि अब तक असम सरकार ने 4 हजार मामले दर्ज किए हैं। अभी 4 हजार और मामले दर्ज करने की बात कर रहे हैं। ऐसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आप लड़के को जेल भेज देंगे तो लड़की की देखभाल कौन करेगा? वहां स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं आप? असम में आपने कितने स्कूल खोले हैं? आप नए स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं? असम में भाजपा की सरकार मुसलमानों के प्रति पक्षपाती है। उन्होंने ऊपरी असम में भूमिहीन लोगों को जमीन दी, लेकिन निचले असम में ऐसा नहीं किया।

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, असम में बाल विवाह के आरोप में अब तक 2211 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। असम में गुवाहाटी, विश्वनाथ, गोलापारा, करीमगंज, मोरी गांव, बोंगाईगांव, जोरहाट में कार्रवाई की गई है। असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि अब तक पूरे प्रदेश में बाल विवाह से संबंधित 4,074 केस दर्ज किए गए। जबकि 8,134 लोगों की पहचान की गई है। शनिवार सुबह तक 2,211 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गौरतलब है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 28 जनवरी को दिए बयान में कहा था, अगले 5-6 महीनों में हजारों ऐसे लोगों (पतियों) को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है, भले ही वह कानूनी तौर से शादीशुदा पति ही क्यों न हो। कई (लड़कियों से शादी करने वाले आदमी) को उम्र कैद हो सकती है।

अन्य राष्ट्रीय खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

संबंधित खबरें...

Back to top button