
बेंगलुरु की एक अदालत में मंगलवार को कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। डायरेक्टरेट ऑफ रेवन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की वकील मधु राव ने कोर्ट में बताया कि रान्या ने सोने की खरीद में हवाला के जरिए पैसे के इस्तेमाल की बात स्वीकार कर ली है। जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ न्यायिक जांच शुरू करने के लिए धारा 108 के तहत नोटिस जारी किया है। इससे अन्य वित्तीय अनियमितताओं का पता चल सकेगा।
बेंगलुरु सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला 27 मार्च तक सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले दो बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। पहले निचली अदालत और दूसरी बार आर्थिक अपराधों की विशेष अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था।
कस्टडी में मारपीट और भूखा रखने के आरोप
रान्या राव को 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 14.2 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने 16 मार्च को डीआरआई के अतिरिक्त महानिदेशक को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि कस्टडी के दौरान उनके साथ मारपीट की गई और भूखा रखा गया। हालांकि, जांच एजेंसी ने इन आरोपों को गलत बताया है।
दोस्त तरुण राजू भी गिरफ्तार, सौतेले पिता पर मदद का आरोप
गोल्ड स्मगलिंग मामले में रान्या के दोस्त तरुण राजू को भी गिरफ्तार किया गया है। वह बेंगलुरु के एट्रिया होटल के मालिक का पोता है। रान्या की शादी आर्किटेक्ट जतिन हुक्केरी से होने के बाद दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद रान्या और तरुण मिलकर सोने की तस्करी कर रहे थे।
रान्या पर एयरपोर्ट के वीआईपी प्रोटोकॉल का गलत फायदा उठाने का भी आरोप है। उनके सौतेले पिता और कर्नाटक के डीजीपी डॉ. के रामचंद्र राव पर इस मामले में मदद करने का आरोप है। कर्नाटक सरकार ने 15 मार्च को उन्हें कंपल्सरी लीव पर भेज दिया। हालांकि, आदेश में उनके छुट्टी पर जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।
52 बार दुबई गईं रान्या
डीआरआई की जांच में यह खुलासा हुआ कि 2023 से 2025 के बीच रान्या ने 52 बार दुबई की यात्रा की थी। इस दौरान 26 बार उनके साथ तरुण राजू भी था। दोनों सुबह दुबई जाते और शाम को वापस लौट आते थे। इस यात्रा पैटर्न ने एजेंसियों को शक में डाल दिया कि यह गोल्ड स्मगलिंग का रैकेट हो सकता है।
तीन एजेंसियां कर रही हैं जांच
रान्या राव के खिलाफ अब तीन जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। डीआरआई सोने की तस्करी से जुड़े मामले की जांच कर रही है, जबकि सीबीआई अन्य कानूनी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है।
गुरुवार को ईडी ने कन्नड़ अभिनेत्री के खिलाफ आधिकारिक रूप से मामला दर्ज किया। वहीं, कर्नाटक सरकार ने पहले उनके सौतेले पिता के खिलाफ जांच का आदेश दिया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया।
डीजीपी पर वीआईपी प्रोटोकॉल के दुरुपयोग का आरोप
कर्नाटक के एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने दावा किया कि DGP और रान्या के सौतेले पिता रामचंद्र राव ने उन्हें एयरपोर्ट से वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत बाहर निकालने का आदेश दिया था। इस मामले में पुलिस के कई अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है।