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MPPSC Exam : परीक्षा के नियम बदले, आयोग ने आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक संचालक भर्ती परीक्षा 2019 में नए आरक्षण प्रावधान को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही MPPSC ने इसकी आधिकारिक विज्ञप्ति भी घोषित कर दी है। बता दें कि MPPSC द्वारा पुराने परीक्षा में अब नए आरक्षण नियम तय किए जा रहे हैं।

विज्ञप्ति कब जारी हुई ?

MPPSC ने 3 फरवरी को विज्ञप्ति जारी की है। विज्ञप्ति संख्या 10422 है। माना जा रहा है कि विज्ञप्ति में मध्यप्रदेश शासन के सहायक संचालक किसान कल्याण और कृषि विस्तार ऑनलाइन परीक्षा 2019 परीक्षा के नियमों में बदलाव किया गया है।

कहां बदलाव हुए ?

जानकारी के मुताबिक, चयन प्रक्रिया में क्रमांक 3 के बिंदु परीक्षा परिणाम और आरक्षण प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। वहीं क्रमांक क-ख ग को हटा दिया गया है। इसकी जगह पर परीक्षा के परिणाम राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 के संशोधन के अनुसार घोषित किए जाएंगे। बता दें कि राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015, नए आदेश के साथ 20 दिसंबर 2021 को संशोधित किया गया था।

ऐसे तैयार होगा रिजल्ट

MPPSC द्वारा पुराने नियमों से हुए परीक्षा के आयोजन के रिजल्ट आरक्षण नियमों के अनुसार ही तय किए जाएंगे। बता दें कि इसके लिए जारी रिजल्ट में संशोधन किया जाएगा। वहीं नए आरक्षण नियमों को प्रिफरेंस देते हुए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों के रिजल्ट तैयार किए जाएंगे।

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