
भोपाल। मप्र में नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए 11 जून से नाम निर्देशन-पत्र (नॉमिनेशन फॉर्म) भरे जाएंगे। शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए 11 से 18 जून तक नामांकन लिए जाएंगे। इसको लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा तैयारियां कर ली गई है।
22 जून तक होंगे नाम वापस
निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि निर्वाचन की सूचना, सीटों के आरक्षण की सूचना और मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र लेने का कार्य 11 जून को सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र लेने की अंतिम तारीख 18 जून (अपरान्ह 3 बजे तक) है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 20 जून को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून (अपरान्ह 3 बजे तक) है। इसी दिन अभ्यार्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा।
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ऑनलाइन भी भरे जा सकेंगे नामांकन
नगरीय निकायों के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन (OLIN) की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभ्यर्थी स्वयं लेपटॉप-डेस्कटॉप या सायबर कैफे, एमपी ऑनलाइन कियोस्क अथवा लोक सेवा केंद्र के माध्यम से अपना नाम निर्देशन-पत्र भर सकता है। ऑनलाइन भरे गए नाम निर्देशन-पत्र की हार्ड कॉपी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6 और 13 जुलाई को होंगे मतदान
पहले चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। पहले चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 17 जुलाई और दूसरे चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी।
347 नगरीय निकायों में होगा चुनाव
निर्वाचन 347 नगरीय निकायों में होगा। इनमें नगरपालिक निगम 16, नगर परिषद 76 और 255 नगर परिषद् हैं। आयोग द्वारा 347 नगरीय निकायों के पार्षद और 16 नगरपालिक निगमों के महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जा रहा है।
महापौर और पार्षद के लिए निक्षेप राशि
नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी। महापौर के लिए 20 हजार, नगरपालिक निगम के पार्षद के लिए 5 हजार, नगरपालिका परिषद् के लिए 3 हजार और नगर परिषद के पार्षद के लिए एक हजार रूपये की निक्षेप राशि निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा़ वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में निर्धारित निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करनी होगी।
शपथ-पत्र में देना होगा आपराधिक रिकॉर्ड
नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ-पत्र में अभ्यर्थी के आपराधिक रिकॉर्ड, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन कार्यालय के सूचना पटल पर किया जाएगा। नगरीय निकाय निर्वाचन में ”नोटा” (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा। रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किए जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे।
आरक्षित पदों पर जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्य
अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन-पत्र में संगत स्थान पर अपनी जाति/वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वे नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्य प्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन के निर्धारित विहित प्ररूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी का (आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं होने की स्थिति में) नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।