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Meta News : मेटा की याचिका पर 16 जनवरी को होगी सुनवाई, CCI के जुर्माने से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली। Meta Platform Inc. ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए 213.14 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का दरवाजा खटखटाया। यह जुर्माना मेटा पर उसकी दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग करने और व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति अपडेट को लेकर अनुचित व्यावसायिक तरीके अपनाने के आरोप में लगाया गया है।

तत्काल सुनवाई की मांग

मेटा की याचिका न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष पेश की गई। इस पीठ में तकनीकी सदस्य बरुण मित्रा और अरुण बरोका भी शामिल हैं। मेटा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।

16 जनवरी को होगी सुनवाई

पीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए 16 जनवरी को सूचीबद्ध किया है। मेटा ने अपनी अपील में सीसीआई के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि वह किसी भी प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार में शामिल नहीं है और जुर्माना अनुचित है।

सीसीआई का आरोप

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 18 नवंबर को दिए अपने आदेश में मेटा पर व्हाट्सएप की 2021 की गोपनीयता नीति अपडेट को लेकर अनुचित व्यावसायिक तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। सीसीआई ने मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसे भविष्य में इस तरह के प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार से बचने के निर्देश दिए थे।

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