
भोपाल। लोकसभा चुनाव में अब प्रत्याशियों के खर्च की सीमा 95 लाख रुपए कर दी गई है। इसके पहले तक यह सीमा 70 लाख रुपए थी, जबकि विस चुनाव के लिए खर्च सीमा 40 लाख थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन मंगलवार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी। राजन ने बताया कि उम्मीदवारों को 10 हजार से अधिक के सभी लेनदेन बैंक के जरिए करना होगा। उम्मीदवार को चुनाव खर्च के जुड़े सारे रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से अपने पास रखना होगा।
20 साल में तीन गुना बढ़ी खर्च सीमा
लोस चुनाव 2004 में चुनाव खर्च सीमा 30 लाख रुपए थी। मप्र में मतदाताओं की स्थिति देखें तो 2024 में उनकी संख्या ढाई गुना तक बढ़ गई है। इस तरह प्रत्याशी प्रति मतदाता तक पहुंचने में करीब 4.75 रुपए तक खर्च करेंगे, क्योंकि एक लोस क्षेत्र में औसतन 19 से 20 लाख मतदाता हैं। भोपाल- इंदौर जैसे लोस क्षेत्रों में प्रति मतदाता प्रत्याशी अधिकतम तीन रुपए तक खर्च कर सकेंगे।