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अशोकनगर से BJP विधायक जज्जी को HC से स्टे, जाति प्रमाण पत्र मामले में शून्य हुआ था निर्वाचन

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म करने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के मामले में कोर्ट ने स्टे दिया है। बता दें कि विधायक जज्जी ने सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी थी। सिंगल बेंच ने जज्जी पर एफआईआर के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद जुर्माने के साथ विधायकी को शून्य करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा गया था।

जानें पूरा मामला

याचिकाकर्ता लड्‌डूराम कोरी के अधिवक्ता संगम जैन ने याचिका के साथ जजपाल सिंह के उन सभी जाति प्रमाण पत्रों को पेश किया है, जो उन्होंने बनवाए हैं। जज्जी को मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। वे मूलत: पंजाब के रहने वाले हैं। वहीं से इनका प्रमाण पत्र बनेगा। उसी राज्य में लागू होगा। हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर दायर याचिका की पहले सुनवाई की। ज्ञात है कि जजपाल सिंह जज्जी ने 2018 के निर्वाचन से इस्तीफा देकर 2020 में भाजपा के टिकट से उपचुनाव लड़ा और फिर से विधायक निर्वाचित हुए। अभी भाजपा विधायक हैं।

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