इंदौरमध्य प्रदेश

खरगोन में फिर क्यों लागू हुई धारा 144, बिना अनुमति नहीं होंगे ये आयोजन

मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद एक बार फिर धारा 144 लागू कर दी गई है। अपर कलेक्टर ने SP सिद्धार्थ चौधरी की सहमति से बुधवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

प्रशासन ने क्यों लिया ये फैसला ?

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतरी थीं। SP सिद्धार्थ चौधरी का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से शहर सहित पूरे जिले में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद से प्रशासन सतर्क है। दोबारा कोई हिंसा ना हो, इसलिए प्रशासन ने ये फैसला लिया है।

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

SP सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि शहर सहित पूरे जिले में शांति बनी रहे इसलिए 10 जुलाई तक के लिए धारा 144 लागू की गई है। अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

बिना अनुमति के नहीं होंगे आयोजन

आदेश के जारी होने के बाद खरगोन की सीमा में सभी प्रकार के राजनीतिक, धार्मिक रैलियां, अखाड़े, जुलूस, रात्रि जागरण, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन आदि बिना अनुमति नहीं किए जा सकते हैं।

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