
इंदौर। जिला न्यायालय द्वारा वर्ष 2009 में एक आरोपी को जेल से कोर्ट के समक्ष पेश करने के दौरान मुलजिम को फरार करने के आरोप में एक आरक्षक को जिला न्यायालय द्वारा 1 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला ?
जिला लोक अभियोजन संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि 11 सितंबर 2009 को डीआरपी लाइन से कुछ जवानों को जिला जेल पहुंचकर जेल से 80 पुरुष बंदी व 4 महिला बंदी को लेकर जिला न्यायालय के समक्ष पेश करना था। जहां पर आरक्षक तुकाराम ने जिला जेल में बंद बंदी मनोज को कोर्ट रूम क्रमांक 15 में पेश करने से पहले ही उसे फरार करवा दिया। घटना की जानकारी लगने के बाद प्रकरण एमजी रोड थाने में पंजीबद्ध किया गया था।
कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया
इस मामले की जांच में यह पाया गया कि तुकाराम कुमावत पिता श्रीराम कुमावत (53) निवासी डीआरपी लाइन द्वारा ही मनोज को जाब्ता से भगाने में मदद की थी। जइसके बाद जिला न्यायालय द्वारा यह प्रकरण चलाते हुए शुक्रवार को आरोपी तुकाराम को 1 वर्ष का कारावास सहित 2000 रुपये का अर्थदंड भी किया गया है।
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