
इंदौर। साल 2013 में व्यापमं द्वारा आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा में अपनी जगह दूसरा अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दिलाए जाने के मामले में इंदौर विशेष न्यायालय द्वारा शाजापुर के रहने वाले एक आरोपी को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति को बिठाकर परीक्षा दिलवाई थी। बुधवार को इंदौर विशेष न्यायालय द्वारा दोषी के खिलाफ फैसला सुनाया गया।
शाजापुर में आयोजित हुई थी पुलिस भर्ती परीक्षा
शासकीय लोक अभियोजक रंजन शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश के व्यापमं पुलिस भर्ती घोटाले में दो आरोपियों को जिला कोर्ट से जेल भेजा गया है। साल 2013 में व्यापमं द्वारा शाजापुर में पुलिस परीक्षा आयोजित की गई थी। जहां पर हरेंद्र नामक आरोपी के स्थान पर वासुदेव पाठक परीक्षा देते हुए पकड़ा गया था। वासुदेव पाठक को शाजापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर इंदौर जिला न्यायालय की कोर्ट के समक्ष चालान पेश किया गया था।
#इंदौर : #व्यापमं_पुलिस_भर्ती_परीक्षा के आरोपी को 5 साल की सजा, शाजापुर निवासी हरेंद्र ने अपने स्थान पर वासुदेव पाठक को बिठाकर दिलवाई थी परीक्षा, सीबीआई ने इंदौर विशेष न्यायालय में पेश किया था चालान, अदालत ने धारा 419, 420, 467, 468 और 120 बी के तहत माना दोषी, देखें VIDEO#MPNews… pic.twitter.com/ze04Ywl8dg
— Peoples Samachar (@psamachar1) September 6, 2023
सीबीआई ने हरेंद्र को बनाया आरोपी
पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय द्वारा जांच किए जाने के बाद सीबीआई द्वारा पूरे मामले की खोजबीन की गई। वहीं सीबीआई द्वारा हरेंद्र को इस मामले में आरोपी बनाया गया। 419 ,420 ,467 ,468 , धारा 120 बी की धारा में प्रकरण को पंजीकृत किया गया था। सीबीआई द्वारा पूरे मामले में 30 गवाह भी कोर्ट के समक्ष पेश किए गए थे। वही इंदौर की विशेष न्यायाधीश द्वारा बुधवार को जिला न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
(इनपुट – हेमंत नागले)
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