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Bhopal News : ‘भारत माता की जय' के नारे के साथ तिरंगे को 21 बार दी सलामी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर हाइकोर्ट ने सुनाई सजा

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Bhopal News : ‘भारत माता की जय' के नारे के साथ तिरंगे को 21 बार दी सलामी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर हाइकोर्ट ने सुनाई सजा
भोपाल। पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने का आरोपी व्यक्ति मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर मंगलवार को मिसरोद थाने पहुंचा और ‘भारत माता की जय' के नारे लगाते हुए राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी दी। फैजान नाम के व्यक्ति को हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह निर्देश दिया था कि वह यहां स्थित मिसरोद पुलिस थाने में महीने के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी दे और ‘भारत माता की जय' का नारा लगाए। दरअसल, भोपाल के मिसरोद में रहने वाले फैजान ने 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाया था, जिसके बाद उसे जेल हुई। हाईकोर्ट ने फैजान को इस शर्त के साथ जमानत दी है कि वो हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को मिसरोद थाने में 10 से 12 बजे के बीच हाजिरी देगा और तिरंगे को 21 बार सलामी देगा।

हाईकोर्ट को भेजी जाएगी रिपोर्ट

मिसरोद पुलिस थाने के प्रभारी मनीष राज भदौरिया ने मीडियो को बताया, ‘‘हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए फैजान आज महीने के चौथे मंगलवार को पुलिस थाने आया और राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी दी। यह मीडिया की मौजूदगी में हुआ और इसकी वीडियोग्राफी भी की गई।'' उन्होंने कहा कि अनुपालन रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजी जाएगी और यह गतिविधि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक जारी रहेगी। देखें वीडियो

मुझे अपनी गलती का पछतावा है : फैजान

फैजान ने कहा कि रील बनाना और इस तरह के (पाकिस्तान समर्थक) नारे लगाना एक बड़ी गलती थी और उसे इसका पछतावा है। उसने कहा, ‘‘किसी को भी देश के खिलाफ नहीं जाना चाहिए।'' उसने कहा कि वह अपने दोस्तों से इस तरह की रील न बनाने का अनुरोध करता है।

हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत

फैजान उर्फ ​​फैजल को इस साल मई में मिसरोद पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 बी के तहत एक मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। वह एक वीडियो में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए देखा गया था। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डी के पालीवाल ने 15 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जो उसके अंदर उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा कर सकती है, जहां उसका जन्म हुआ और वह रह रहा है। हाईकोर्ट ने कहा था, ‘‘वह खुलेआम उस देश के खिलाफ नारे लगा रहा है, जिसमें वह पैदा हुआ और पला-बढ़ा है।'' अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे, जो विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के समान था और उसका कृत्य सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक था। ये भी पढ़ें- Mohan Cabinet Meeting : मप्र में 1 लाख पदों पर होगी सरकारी भर्तियां, नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के लिए कलेक्टरों को मिलेगा फंड, जानें अन्य फैसले
Mithilesh Yadav
By Mithilesh Yadav

वर्तमान में पीपुल्स समाचार के डिजिटल विंग यानी 'पीपुल्स अपडेट' में बतौर सीनियर सब-एडिटर कार्यरत हूं।...Read More

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