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बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला : TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी रहेगी ED की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से किया इनकार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच रोकने से इनकार कर दिया। ED बंगाल में हुए स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रही है। बता दें कि, ED को अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 18 मई को इजाजत दी थी।

ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा कि वह मामले में जांच को बाधित नहीं कर सकता। जिसके बाद अब शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में ED अपनी जांच जारी रख सकती है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। अभिषेक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं।

20 मई को हुई 9 घंटे तक पूछताछ

20 मई को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बनर्जी से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। बनर्जी ने आरोप लगाया था कि, टीएमसी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। वहीं विभिन्न मामलों में शामिल भाजपा नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

क्या है शिक्षक भर्ती घोटाला?

पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रियों के खिलाफ हो रही ये पूरी कार्रवाई शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी है। ये भर्ती प्रक्रिया साल 2016 में शुरू हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि फर्जी तरीके से भर्ती कराने के लिए ओएमआर शीट में हेरफेर किया गया। इसमें लाखों रुपए घूस लेकर फेल उम्मीदवारों को पास कराया गया। आरोप है कि इस मामले में सीधे शिक्षा मंत्री शामिल थे।

चटर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की जा चुकी है, जिसमें उनके 10 करीबियों को अवैध तरीके से नौकरी देने का आरोप लगा है। याचिका में कहा गया है कि ये लोग चटर्जी के सिक्योरिटी गार्ड के रिश्तेदार हैं। कोर्ट अगले हफ्ते मामले की सुनवाई कर सकती है।

पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी और कई वरिष्ठ अधिकारियों को पैसे के बदले नौकरी घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया है।

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