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हाईवे पर स्टंट और जन्मदिन मनाने वालों पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने कहा है कि ऐसे मामलों में गाड़ी जब्त कर बांड भरने के बाद ही छोड़ी जाएगी, जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो।
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