भोपालमध्य प्रदेश

बुरहानपुर के तत्कालीन CMHO के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, हेल्थ कमिश्नर को नोटिस, राज्य सूचना आयोग की अनदेखी पर कार्रवाई

दोनों अफसरों पर RTI में जानकारी नहीं देने और आदेशों की अवहेलना पर कार्रवाई की गई

भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने बुरहानपुर के तत्कालीन CMHO डॉ. विक्रम सिंह के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। ये लगातार दो साल से आयोग के समक्ष हाजिर नहीं हो रहे थे। इसके अलावा, हेल्थ कमिश्नर आकाश त्रिपाठी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई के लिए समन भी जारी किया है। राज्य सूचना आयुक्त ने इंदौर डीआईजी को वारंट की तामील कराकर दोषी अधिकारी डॉ. विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर आयोग के समक्ष 11 अक्टूबर को हाजिर करने के निर्देश दिए हैं। सूचना आयोग ने बार-बार आदेशों की अवहेलना किए जाने पर सख्त रुख अपनाया है।

दरअसल, बुरहानपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग में वाहन चालकों की नियुक्ति और पदस्थापना को लेकर RTI अपीलकर्ता दिनेश सदाशिव सोनवाने ने 10 अगस्त 2017 को CMHO डॉ. विक्रम सिंह के समक्ष आवेदन लगाया था। लेकिन, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया और 30 दिन में कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद आवेदक ने प्रथम अपील दायर की। प्रथम अपीलीय अधिकारी संयुक्त संचालक स्वास्थ्य इंदौर ने इसमें जानकारी देने के आदेश दिए।

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CMHO को दो साल से नोटिस जारी कर रहा सूचना आयोग, आते ही नहीं

आयोग ने डॉ. विक्रम सिंह को अपना जवाब पेश करने के लिए लगातार सात समन जारी किए, मगर उन्होंने अनदेखी की और आयोग के समक्ष हाजिर भी नहीं हुए। आयोग ने इन समनों में डॉ. विक्रम सिंह की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हेल्थ कमिश्नर को भी निर्देशित किया। इसके बाद आयोग ने CMHO पर 25 हजार का जुर्माना लगाया और कमिश्नर हेल्थ को 1 महीने में पेनल्टी की राशि जमा ना होने पर डॉ. सिंह की वेतन से काटकर आयोग में जमा करने के लिए निर्देशित किया। पिछ्ले 2 साल से लगातार इन सब कार्रवाईयों के बावजूद आयोग दोषी CMHO को अपने समक्ष हाजिर करवाने और उसके बाद जुर्माने की राशि वसूलने में विफल साबित रहा।

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अब जारी किया गया 5 हजार का गिरफ्तारी वारंट

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने बुरहानपुर के तत्कालीन CMHO के खिलाफ 5 हजार रुपए का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। आदेश में ये भी कहा कि CMHO द्वारा जानबूझकर कर आयोग के आदेश की अवहेलना की गई। आयोग के आदेश के बावजूद कमिश्नर द्वारा इसमें कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इससे कमिश्नर की नियत कार्रवाई नहीं करने की साफ झलकती है और यह मध्य प्रदेश आरटीआई फीस अपील नियम 8 (6) (3), 2005 का उल्लंघन है।

दोनों अधिकारियों का व्यवहार मखौल उड़ाने जैसा है: आयोग

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने तल्ख टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि दोनों अधिकारियों का व्यवहार संसद द्वारा स्थापित पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन सुनिश्चित करने वाले RTI कानून का मखौल उड़ाने वाला है।

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