सरकारी जमीन का मालिकाना हक नहीं दे सकती न्याय पंचायत, पाकिस्तान से आए विस्थापित की जमीन पर हाईकोर्ट का फैसला
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि न्याय पंचायत सरकारी जमीन का मालिकाना हक नहीं दे सकती। ऐसा अधिकार केवल राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी को है। पाकिस्तान से विस्थापित मूलचंद पोहानी को 1959 में आवंटित 40 डिसमिल जमीन के स्वामित्व संबंधी दावे पर अदालत ने पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य नहीं मिलने पर अपील खारिज कर दी।
Naresh Bhagoria
27 Aug 2026


























