MP High Court :‘बार-बार आयु सीमा में छूट नहीं दे सकते’, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर दायर याचिका खारिज
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गेस्ट फैकल्टी को अतिरिक्त आयु सीमा छूट देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि हर नई भर्ती के विज्ञापन में उम्मीदवार अतिरिक्त आयु छूट का कानूनी अधिकार नहीं जता सकते। डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता पहले ही 2017 और 2022 की भर्ती का लाभ ले चुके हैं और 52 वर्ष की आयु होने के बाद उन्हें फिर से आयु में छूट नहीं दी जा सकती।
Naresh Bhagoria
16 Jul 2026


























