
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बरी कर दिया है। इस्लामाबाद कोर्ट ने शनिवार को यह फैसला सुनाया है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान अलग-अलग मामलों के चलते करीब एक साल जेल में बिता चुके हैं। इससे पहले उन्हें तोशाखाना केस और साइफर केस में बरी कर दिया गया था।
क्या है मामला ?
कोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को गैर-इस्लामिक निकाह के मामले में 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इमरान खान की पत्नी के पहले पति खावर मनेका ने इसे लेकर मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने दो निकाह के बीच अनिवार्य विराम या इद्दत का पालन करने की इस्लामी प्रथा का उल्लंघन किया है। इमरान की एक्स वाईफ मानेका ने भी पर उन पर शादी से पहले दूसरा अफेयर होने का आरोप लगाया था। जज कुदरातुल्लाह ने दोनों के निकाह को गैर इस्लामिक करार देते हुए 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
क्या है इद्दत का पीरियड
बुशरा बीबी के पहले पति खावर फरीद मानेका ने आरोप लगाया था कि बुशरा ने इद्दत पीरियड पूरा किए बिना ही खान से दूसरा निकाह कर लिया। इस्लाम धर्म में इद्दत तलाक के बाद दूसरी शादी करने के बीच की एक तय मियाद होती है।
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