‘गरीबी के कारण न्याय पाने से वंचित नहीं हो सकता पति’ :भरण पोषण की राशि जमा न करने पर खारिज हुआ तलाक का मुकदमा
फैमिली कोर्ट ने 2 सितंबर 2024 को भरण पोषण के रूप में हर माह 2 हजार रुपए और 3 सौ रुपए मुकदमा खर्च देने के आदेश दिए। इस आदेश पर अमीर अली ने आपत्ति की तो कोर्ट ने 50 फीसदी राशि जमा करने के आदेश दिए।
Aakash Waghmare
28 Mar 2026


























