NGT के निर्देश- स्कूल, अस्पताल के पास मोबाइल टावर लगाने से पहले तय होगे नियम
भोपाल में मोबाइल टावर लगाने के लिए अब स्थानीय भूमि उपयोग और भवन निर्माण नियमों के आधार पर स्पष्ट प्रक्रिया तय होगी। एनजीटी ने नगरीय विकास विभाग और नगर निगम को एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। टावर चालू करने से पहले रेडिएशन मानकों का प्रमाण देना होगा, जबकि डीजी सेट के लिए प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन जरूरी होगा।
Devendra shakya
23 Sep 2026
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Aniruddh Singh
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