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मोदी के खिलाफ ‘कमांडर इन थीफ’ वाली टिप्पणी पर राहुल को राहत, हाईकोर्ट ने 25 जनवरी तक कोर्ट में पेश होने से छूट दी

मुंबई। राफेल सौदे से जुड़े मामले को लेकर पीएम मोदी को ‘कमांडर इन थीफ’ कहने वाली टिप्पणी पर राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इससे संबंधित मानहानि मामले राहुल गांधी को एक अदालत में पेश होने से मिली राहत सोमवार को 25 जनवरी 2023 तक बढ़ा दी है। जस्टिस अमित बोरकर ने स्थानीय अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर सुनवाई 20 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।

भाजपा कार्यकर्ता ने की थी शिकायत

राहुल के वकील सुदीप पासबोला ने कोर्ट को बताया कि यह एक ऐसा मामला है, जहां एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पर की गई कथित टिप्पणियों से मानहानि होने का दावा कर रहा है। जस्टिस बोरकर ने कहा कि कोर्ट मामले की सुनवाई 20 जनवरी को करेगी। स्थानीय अदालत ने खुद को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कार्यकर्ता बताने वाले महेश श्रीमल नामक व्यक्ति द्वारा दायर मानहानि की शिकायत पर राहुल को पेश होने का निर्देश दिया था।

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2018 में राहुल ने की थी टिप्पणी

मामला राफेल लड़ाकू विमान सौदे से जुड़ा है। 2018 में राहुल गांधी ने इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ‘कमांडर-इन-थीफ’ जैसी टिप्पणी की थी। बाद में राहुल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और स्थानीय अदालत द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने नवंबर 2021 में मजिस्ट्रेट को मानहानि की शिकायत पर सुनवाई स्थगित करने का निर्देश दिया था, जिसका मतलब था कि कांग्रेस नेता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की जरूरत नहीं होगी। मजिस्ट्रेट ने अगस्त 2019 में राहुल के खिलाफ फौजदारी कार्यवाही शुरू की थी। हालांकि, कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में दावा किया कि उन्हें इस बारे में जुलाई 2021 में ही पता चला।

सोशल मीडिया पर ट्रोल होने का हवाला

शिकायतकर्ता का आरोप था कि गांधी ने सितंबर 2018 में राजस्थान में एक रैली की थी, जहां उन्होंने मोदी के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए। इन बयानों के कारण मोदी को विभिन्न समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ‘ट्रोल’ किया गया। इसमें कहा गया कि इसके 4 दिन बाद राहुल ने एक वीडियो पर टिप्पणी की और अपने निजी ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, ‘भारत के ‘कमांडर इन थीफ’ के बारे में दुखद सच्चाई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल पीएम मोदी के खिलाफ मानहानिकारक बयान दे रहे हैं और उन्हें ‘कमांडर इन थीफ’ कहकर उन्होंने भाजपा के सभी सदस्यों और मोदी से जुड़े भारतीय नागरिकों के खिलाफ चोरी का सीधा आरोप लगाया है। राहुल ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि यह शिकायत राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य से प्रेरित तुच्छ मुकदमेबाजी का उदाहरण है। शिकायतकर्ता के पास शिकायत दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मानहानि का मामला केवल उस व्यक्ति द्वारा शुरू किया जा सकता है, जिसकी कथित रूप से मानहानि की गई हो। कांग्रेस नेता ने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने और याचिका पर सुनवाई लंबित रहने तक कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया था।

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