UP:हलाला और तीन तलाक केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, कहा- धर्म की आड़ में अपराध नहीं चलेगा
नाबालिग से हलाला और गैंगरेप के आरोपों वाले मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यदि किसी धार्मिक प्रथा या व्यक्तिगत कानून की आड़ में अपराध के आरोप हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कानून सर्वोपरि रहेगा।
Aditi Rawat
3 Jul 2026


























