दोषमुक्ति के बाद भी पुलिस विभाग ने नहीं दी नौकरी, हाईकोर्ट ने कांस्टेबल की बहाली के दिए आदेश
मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आपराधिक मामले में दोषमुक्त आरक्षक निरंजन को सेवा में बहाल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने बर्खास्तगी और बहाली आवेदन खारिज करने के आदेश निरस्त कर 50 प्रतिशत बकाया वेतन देने का आदेश दिया। विभाग को तीन महीने में बकाया राशि चुकानी होगी।
Naresh Bhagoria
13 Oct 2026


























