प्रदेश में अब 30 जून तक देना होगा फायर ऑडिट; हर साल ऑनलाइन बताने होंगे सुरक्षा इंतजाम, निकाय से जिला प्रशासन तक जिम्मेदारी
मप्र में प्रस्तावित अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं सामान्य नियम, 2026 के तहत भवन मालिकों को हर साल 30 जून तक फायर ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी। पंडाल आयोजकों के लिए 48 घंटे पहले सुरक्षा घोषणा, अग्निशमन कर, दमकल सेवाओं और जिला स्तरीय निगरानी से जुड़े प्रावधान भी प्रस्तावित हैं।
Naresh Bhagoria
14 Oct 2026



























