भोपालमध्य प्रदेश

नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर निर्देश जारी, जानिए कैसे मिलेगा OBC को रिजर्वेशन

भोपाल। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर दिशा-निर्देश जारी हो गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सभी कलेक्टरों को वार्ड आरक्षण के लिए ये गाइडलाइंस जारी की हैं। जिसमें निकाय चुनाव में एससी-एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था पूर्व की तरह रहेगी, लेकिन ओबीसी के लिए नए सिरे से सीटें आरक्षित की जाएंगी। आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होगी।

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आरक्षण को लेकर ये हैं निर्देश

  • निर्देशों के अनुसार, किसी निकाय में अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलकर 50% या उससे ज्यादा है तो वहां ओबीसी आरक्षण शून्य होगा।
  • अगर किसी निकाय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलाकर 50% से कम है तो उस निकाय में अधिकतम 50% तक ओबीसी का आरक्षण होगा।
  • अगर किसी निकाय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कुल आरक्षण 50% से कम है तो उस निकाय में ओबीसी आरक्षण ओबीसी की आबादी से ज्यादा नहीं होगा।

वार्डों को किया जाएगा आरक्षित

दरअसल, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के अनुसार ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्डों को आरक्षित किया जाएगा। साथ ही किसी भी निकाय में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 35% से ज्यादा नहीं होगा। गौरतलब है कि ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्य में ओबीसी को 35% आरक्षण देने की अनुशंसा की थी। किसी भी निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 35% से अधिक नहीं होगा।

24 मई तक प्रक्रिया पूरी करने का समय

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सभी ने सभी कलेक्टर को निकाय और वार्ड की आरक्षण संशोधन प्रक्रिया पूरी करने के लिए 24 मई तक का समय दिया है। इसके बाद विभाग 25 मई को राज्य निर्वाचन आयोग को कार्यवाही पूर्ण करने की जानकारी भेजेंगा। निर्देशों के अनुसार, राज्य के 317 निकायों में एमपी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के अनुसार ओबीसी आरक्षण की कार्यवाही होनी है।

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