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बढ़़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकारा, ट्रकों की एंट्री और निगरानी पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली सरकार और पुलिस को ट्रकों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि दिन के समय भी ट्रकों की एंट्री क्यों हो रही है और एंट्री प्वाइंट्स पर जरूरी निगरानी क्यों नहीं हो रही है? बता दें, दिल्ली प्रदूषण के मामले में अपने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ चुका है। जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं लिया है।

113 एंट्री प्वाइंट्स की सख्त निगरानी के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 113 एंट्री प्वाइंट्स पर कड़ी निगरानी करने को लेकर दिल्ली सरकार और पुलिस को चेताया है। कोर्ट ने इस काम के लिए बारे के 13 युवा वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। इन वकीलों को सभी एंट्री प्वाइंट्स पर जाकर जांच करने और शनिवार तक अपनी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी।

GRAP-4 नियमों का कड़ाई से हो पालन

सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत केवल आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को ही अनुमति मिलनी चाहिए। हालांकि, एंट्री प्वाइंट्स पर निगरानी की कमी और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते नियमों का उल्लंघन हो रहा है।

सीसीटीवी फुटेज की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 18 नवंबर से अब तक के सभी 113 एंट्री प्वाइंट्स की सीसीटीवी फुटेज जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पाया कि 113 में से 100 एंट्री प्वाइंट्स मानव रहित हैं, जबकि केवल 13 पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।

GRAP-4 प्रतिबंधों पर सोमवार को होगी चर्चा

केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली का प्रदूषण स्तर 400 से नीचे आ चुका है। वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार को देखते हुए GRAP-4 प्रतिबंधों को हटाने पर विचार किया जाएगा। इस पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

केंद्र और दिल्ली सरकार को दिए गए निर्देश

  1. सभी 113 एंट्री प्वाइंट्स पर चेकपोस्ट बनाया जाए।
  2. पुलिस और दिल्ली के लीगल सर्विस अथॉरिटी के वॉलेंटियर्स की तैनाती हो।
  3. केवल आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले ट्रकों को ही अनुमति मिले।

नियमों के उल्लंघन पर सख्ती

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई। घूसखोरी के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। अगली सुनवाई सोमवार को होगी, जहां GRAP-4 पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

 

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