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MP News : नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को बिना कारण क्यों भेजा समन, SC ने ED से चार हफ्ते में मांगा जवाब

डॉ. गोविंद सिंह ने बिना कारण बताए दफ्तर तलब करने के लगाए थे आरोप

भोपाल। कांग्रेस विधायक और मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को तलब करने के मामले की मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बिना कारण बताए तलब करने का जवाब मांगा है। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्तों का समय दिया है।

3 जजों की बेंच में हुई सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद डॉ. गोविंद सिंह ने एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा- केंद्र सरकार के दबाव में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुझे बिना किसी कारण नोटिस जारी किया था। इसके विरुद्ध मैंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच में सुनवाई हुई। हमारी याचिका पर ईडी को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का नोटिस जारी किया गया है। डॉ. गोविंद सिंह ने इस मामले की पैरवी करने के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा- सिब्बल जी के प्रयासों से ये संभव हुआ है। उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा और देश में जो तानाशाही प्रवृत्ति चल रही है, उस पर अंकुश लगेगा।

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क्या है मामला

24 जनवरी 2023 को नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को ईडी की तरफ से आर्थिक अपराध संबंधी नोटिस मिला था। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पत्रकार वार्ता की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ ईडी ने दिल्ली से नोटिस जारी किया है और वहीं बुलाया है, जबकि भोपाल में ईडी का दफ्तर है। यही नहीं, जांच एजेंसी ने मुझे जानकारी भी नहीं दी है कि मेरे खिलाफ कौन सा अपराध है। इसमें सिर्फ आर्थिक अपराध का जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत में ईडी की स्थापना इसलिए की गई थी कि कोई आर्थिक अपराध करे, काले धन को सफेद करे, भ्रष्टाचार करे तो ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, लेकिन आज ईडी भाजपा की एजेंट बनकर काम कर रही है।

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